गृह विभाग, प्रदेश में कानून और व्यवस्था एवं आंतरिक सुरक्षा व शांति बनाये रखने, शस्त्र अधिनियम, विदेशियों से संबंधित अधिनियम, म0प्र0 राज्य सुरक्षा अधिनियम, 1990 आदि की क्रियान्वयन एवं अति विशिष्ट व्यक्तियों की सुरक्षा के दायित्वों का निर्वहन करता है।
इस विभाग के अंतर्गत भारतीय पुलिस सेवा, राज्य पुलिस सेवा, नगर सेना, लोक अभियोजन एवं सैनिक कल्याण से संबंधित समस्त विषय, शासकीय सेवकों के आवास आवंटन, पारपत्र/वीसा, अत्यावश्यक सेवाओं से संबंधित व्यवस्था मंत्रियों तथा अधिकारियों को शासकीय आवासों का आवंटन, उनके लिये वाहन व्यवस्था, शासकीय टेलीफोन व्यवस्था आदि कार्यो का संपादन किया जाता है।
गृह विभाग के अधीन प्रतिपादित किये जाने वाले कार्य निम्नानुसार है :-
अ- सामान्य
- नागरिकता और देशीकरण
- पारपत्र और दृष्टांक (वीसा)
- अन्य देशीय
- अन्तर्राज्यीय प्रवजन अन्तर्राज्यीय निरोध
- प्रत्यर्पण
- भारत के बाहर के स्थानों की तीर्थ यात्राएं
- राज्य और जिला सैनिक, नाविक तथा वैमानिक मण्डल को सम्मिलित करते हुये सैनिकों सिविल पायोनियर्स तथा युद्व उद्योंगों में श्रमिकों का पुनर्वास/पुर्ननियुक्ति
- अत्यावश्यक सेवाओं से संबंधित सामान्य प्रश्न
- जनगणना
- मंत्रियों और मंत्रीगणों के निवास भवनों का आवंटन
- भोपाल स्थित मोटर वर्क्स तथा स्टेट गैरेज से वाहनों का आवंटन
- सरकारी मोटर गाड़ियां जो मंत्रियों और संसदीय सचिवों के उपयोग के लिये रखी गई है, का रखरखाव
- चयनित विभागों के लिये सरकारी टेलीफोन व्यवस्था
- ऐसे सरकारी भवनों में जो सामान्य पूल के हो और जो निवास के प्रयोजनों के लिये उपयोग में लाये जाते हों, बिजली प्रकाश तथा पंखा की व्यवस्था
- वर्दियां
- अशासकीय संघो (एसोशिएशन) द्वारा पारित संकल्प
- ऐसे शासकीय सेवकों के (जो पाकिस्तान चले गये थे) वेतन, छुट्टीवेतन, भविष्य निधि निवृत्ति वेतन आदि का बकाया संबंधी दावे
- राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण
- मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिये आशयित निवास भवनों के निर्माण के लिये प्रशासकीय अनुमोदन और उनका आवंटन
- ऐसी सेवाओं से सम्बद्व सभी विषय जिनका विभाग से संबंध हो (वित्त विभाग और सामान्य प्रशासन विभाग को आवंटित किये गये विषयों को छोड़कर) उदाहरणार्थ नियुक्तियॉं, पदस्थापनाएं, स्थानांतरण, वेतन, छुट्टी, निवृत्ति वेतन, पदोन्नतियां, भविष्यनिधियां प्रतिनियुक्तिं, दण्ड तथा अभ्यावेदन।
आ-पुलिस
- सार्वजनिक व्यवस्था
- आंतरिक सुरक्षा
- पुलिस जिसके अन्तर्गत रेल्वे और ग्राम पुलिस भी है, किन्तु विशेष पुलिस स्थापना शामिल नहीं है।
- पुलिस प्रशिक्षण शालायें और महाविद्यालय
- शस्त्रास्त्र, आग्नेय युद्धोपकरण
- फड़ लगाना और जुआ
- पुलिस बल की शक्तियां और क्षेत्राधिकार का अन्य क्षेत्रों पर विस्तार
- केन्द्रीय गुप्तवार्ता और अनुसंधान विभाग
- सैनिक शिक्षा (नगर सेना)
- राजनैतिक अपराध
- निवारक निरोध तथा ऐसे अन्य व्यक्ति जो विदेशी कार्य, भारत की प्रतिरक्षा संबंधी कारणों से ऐसे निरोध के अध्याधीन है।
- राज्य की सुरक्षा से सार्वजनिक व्यवस्था बनाये रखने अथवा समुदायों के लिये, अत्यावश्यक संभरणों और सेवाओं को बनायें रखने से सशक्त कारणों के लिये निवारक निरोध, ऐसे निरूद्ध व्यक्ति
- सिविल प्रतिरक्षा
- अर्न्तराज्यीय पुलिस बेतार (वायरलैस) पद्धति
- पुलिस पदक
- भारतीय पुलिस सहित भारतीय पुलिस सेवा से संबंधित विषयक
- ऐसी सेवाओं से संबंधित सभी विषय जिनका विभाग से संबंध हो (वित्त विभाग और सामान्य प्रशासन विभाग को आवंटित किये गये विषयों को छोड़कर)उदाहरणार्थ नियुक्तियां, पदस्थापनायें,स्थानांतरण, वेतन छुट्टियां निवृत्ति वेतन, पदोन्नतियां भविष्यनिधियां, प्रतिनियुक्तियां, दण्ड तथा अभ्यावेदन।